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नाबालिग के किडनैप-रेप के दोषी को 20 साल की जेल:1.67 लाख का जुर्माना भी लगाया, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था युवक ।

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पत्रकार : कविकान्त खत्री                                                   संपादक : सियाराम विश्नोई
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नाबालिग के किडनैप-रेप के दोषी को 20 साल की जेल:1.67 लाख का जुर्माना भी लगाया, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था युवक ।

डूंगरपुर से बङी खबर
डूंगरपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का किडनैप और रेप करने के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी 2 साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ रेप किया था।

सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को एक व्यक्ति ने कुंआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि 3 अगस्त 2021 को उसकी नाबालिग बेटी चारा लेने के लिए गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी थी। उसकी कई जगह पर तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। आरोपी मगु उर्फ मगन (22) पुत्र मणा निवासी बडगामा उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर नाबालिग की तलाश की। पुलिस ने 8 जून 2022 को नाबालिग को डिटेन कर लिया। इसके बाद नाबालिग के बयान ओर मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। अब 2 साल बाद कोर्ट ने आरोपी मगु उर्फ मगनलाल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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